उत्तराखंड

चुनाव आयोग को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, कोर्ट ने कहा- पंचायती राज एक्ट के मुताबिक चुनाव कराए आयोग

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नैनीतालः उत्तराखंड पंचायत चुनाव के मामले में हाईकोर्ट से बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल, राज्य निर्वाचन आयोग को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने एक बार फिर कहा कि आयोग पंचायती राज एक्ट के मुताबिक चुनाव कराए।

दरअसल, बीती 11 जुलाई के आदेश के खिलाफ चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट में रिव्यू पिटिशन फाइल की थी। जिसमें हाईकोर्ट ने दो जगह वोटर होने वाले लोगों के नामांकन को सही नहीं माना था। लेकिन, कोर्ट ने कहा कि आयोग पंचायती राज एक्ट के मुताबिक चुनाव कराए। इसके लिए कोई मनाही नहीं है।

वहीं, अदालत के इस आदेश के बाद एक बार फिर खलबली मची है। कहा कि हाईकोर्ट की ओर से चुनाव पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। अदालत ने साफ किया कोई भी पीड़ित शिकायत होने पर चुनाव के बाद इलेक्शन पिटिशन दाखिल कर सकता है।

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