उत्तराखंड

धामी सरकार का बड़ा फैसला: मदरसा बोर्ड की जगह नया अधिनियम

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देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को निरस्त करने का फैसला किया है। इसकी जगह अब उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान विधेयक, 2025 लाया जा रहा है, जिसे मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य सभी अल्पसंख्यक समुदायों (मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी) के शैक्षिक संस्थानों को मान्यता देने के लिए एक एकीकृत और पारदर्शी प्रक्रिया स्थापित करना है।

यह नया विधेयक लागू होने के बाद, 1 जुलाई 2026 से मदरसा बोर्ड और संबंधित नियम समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद, सभी अल्पसंख्यक संस्थानों, जिनमें मदरसे भी शामिल हैं, को नए अधिनियम के तहत मान्यता लेनी होगी। सरकार का मानना है कि यह कदम शिक्षा की गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा। वहीं, कांग्रेस ने इस विधेयक पर सवाल उठाते हुए इसे एक समुदाय को निशाना बनाने वाला कदम बताया है।

धामी सरकार ने मदरसा बोर्ड खत्म किया

यह वीडियो उत्तराखंड सरकार द्वारा मदरसा बोर्ड को समाप्त करने के फैसले और उसके कारणों को समझाता है।

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