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अदालत का कड़ा फैसला: ई-रिक्शा चालक के हत्यारों को फांसी और उम्रकैद की सजा

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देहरादूनः उत्तराखंड के देहरादून में ई-रिक्शा चालक की हत्या मामले में अदालत ने तीन आरोपियों को फांसी सजा दी है। जबकि दो अन्य को उम्र कैद की सजा हुई है। बता दें कि साल 2022 में आरोपियों ने एक ई-रिक्शा चालक की निर्मम हत्या की थी। उसे पत्थरों से कुचलकर मार डाला था।

गौरतलब हो कि 29 नवंबर 2022 को देहरादून के गुच्चूपानी नाले में एक व्यक्ति का शव मिला था। व्यक्ति की पहचान 30 वर्षीय ई-रिक्शा चालक के रूप में हुई। सूत्रों से पता चला कि 28 नवंबर को वह तीन सवारियों को लेकर गुच्चूपानी गया थी। लेकिन, वहां से घर वापिस नहीं लौटा। अगले ही दिन परिजनों ने पुलिस में गुमशुदगी दर्ज करवाई। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम ने जांच शुरू की। पुलिस जांच में पाया गया कि मृतक की पत्नी का दोषी साबिर अली के साथ अवैध संबंध था। ऐसे में महिला का पति दोनों के प्रेम संबंध में रोड़ा बन रहा था। तभी हत्या की घटना को अंजाम दिया गया।

मृतक के भाई की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मृतक की पत्नी समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके बाद आरोपियों को कोर्ट के सामने पेश किया गया। सूत्रों की मानें तो 24 फरवरी 2023 से 22 अगस्त 2025 तक केस चला है।आखिरकार कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। जिसमें पांच दोषियों को सजा सुनाई गई। जबकि पत्नी का आरोप साबित नहीं होने पर उसे बरी किया गया है।

एडीजे प्रथम महेश चंद्र कौशिबा की अदालत ने आरोपित अरशद, शाहरुख और रवि कश्यप को आईपीसी की धारा 302 और 120 बी के तहत फांसी की सजा सुनाई है। दोषी साबिर अली और रईस खान को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पांचों दोषियों पर 25-25 हजार रुपयों का जुर्माना भी लगाया है।

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