उत्तराखंड
समान नागरिक संहिता का असर: पंजीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने हटाई फीस

देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता (UCC) 2024 के तहत विवाह पंजीकरण को 26 जनवरी 2026 तक पूरी तरह नि:शुल्क कर दिया है। यह कदम राज्य के सभी नागरिकों को बिना किसी शुल्क के अपने विवाह का पंजीकरण कराने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु उठाया गया है।
मुख्य बिंदु:
- उद्देश्य: इस पहल का मुख्य उद्देश्य सभी विवाहों को सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज करना और विवाह पंजीकरण को एक आसान और बिना खर्च वाली प्रक्रिया बनाना है।
- अवधि: यह छूट 26 जनवरी 2026 तक लागू रहेगी, जिसके बाद सामान्य शुल्क फिर से प्रभावी हो सकता है।
- प्रभाव: यह कदम उन लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं या जिन्हें पंजीकरण शुल्क एक अतिरिक्त बोझ लगता है। इससे UCC के प्रावधानों का पालन करने में भी मदद मिलेगी, क्योंकि UCC के तहत विवाह पंजीकरण अनिवार्य है।